Nirbhaya Rape Case: दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, राष्ट्रपति के फैसले को दी चुनौती

निर्भया रेप केस में फांसी की सजा फाए चारों दोषियों में से एक मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा उनकी दया याचिका को खारिज करने को चुनौती दी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोषी मुकेश सिंह ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा दया याचिका को खारिज करने के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 16 जनवरी को निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद नया डेथ वारंट लागू किया था। एक कोर्ट ने इस मामले में सभी चार दोषियों की फांसी 1 फरवरी को सुबह 6 बजे का आदेश दिया है।
इससे पहले एक निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने दिल्ली कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि दया याचिका में उसकी 170 पन्नों की एक निजी डायरी थी। जिसे जेल प्रशासन ने नहीं दी थी। अपनी 170 पन्नों की निजी डायरी वापस लेने की मांग की थी।
इस मामले पर जेल प्रशासन ने कोर्ट से कहा कि उसके पास चारों दोषियों के जुड़ा कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को कहा था कि 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकील द्वारा दलील पर कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी।
आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने दया और उपद्रव दर्ज करने के लिए आवश्यक कुछ दस्तावेजों को नहीं सौंपा। याचिकाएं, और याचिका का निपटारा किया।
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