टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए LeT के सदस्य को जारी किया गैर जमानती वारंट

दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन और आतंक के वित्तपोषण के एक आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया।
विशेष न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन के सदस्य मोहम्मद उमर मदनी के खिलाफ आदेश पारित किया।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने दलील दी कि आरोपी ने अदालत द्वारा जारी समन पर जवाब नहीं दिया। राणा ने कहा कि बिहार के मधुबनी में उसके आवास पर भेजा गया समन वापस आ गया।
उन्होंने अदालत से गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का अनुरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वकील ए आर आदित्य के जरिए धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत हाल में एक आरोपपत्र दाखिल किया था।
एजेंसी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा मदनी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और दाखिल आरोपपत्र के आधार पर ईडी ने मामले को अपने हाथ में लिया। पुलिस ने जाली मुद्रा और कुछ दस्तावेज के साथ 2009 में उसे गिरफ्तार किया था।
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