Nuh Violence: कांग्रेस MLA मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जांच में किए बड़े खुलासे

Nuh Violence: नूंह में 31 जुलाई को बृजमंडल यात्रा पर हमले के बाद भड़की हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को CJM जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने एमएलए को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल भेजने का आदेश दिया है। अब तक मामन खान का नाम 4 एफआईआर में शामिल किया गया है। उनको फिलहाल 137 नंबर एफआईआर के मामले में पेश किया गया था।
कोर्ट ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 20 मिनट से भी ज्यादा समय तक बहस हुई। इसके बाद कोर्ट की तरफ से अपना फैसला सुनाया गया था। नूंह हिंसा (Nuh Violence) मामले की जांच करने के लिए गठित की गई एसआईटी (SIT) ने कहा कि मामन खान जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर सवालों के जवाब में वह कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। साथ ही, एसआईटी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस विधायक मामन खान (Maman Khan) ने जांच के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन अपने द्वारा दिए गए बयान पर साइन करने से मना कर रहे हैं। इस वजह से जांच पूरी होने में समय लग रहा है। इसके बाद एसआईटी ने भारतीय दंड सहिंता (IPC) की धारा 180 के तहत एक और नई एफआईआर दर्ज की है।
#WATCH | Nuh CJM court sends Congress MLA Maman Khan to judicial custody for 14 days in connection with Nuh violence case pic.twitter.com/i1ZiPymeQm
— ANI (@ANI) September 19, 2023
बता दें कि अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए किसी बयान पर साइन करने से मना करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 180 के तहत सजा का प्रावधान है। इसमें उसे तीन महीने की जेल हो सकती है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ 500 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।
आज भी नूंह में इंटरनेट बंद
नूंह में सरकार ने एक बार फिर फिर से इंटरनेट पर बैन लगा दिया है। शहर में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा नूंह में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए आदेश दिए गए हैं।
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