लोकसभा से पास हुआ OBC आरक्षण संशोधन बिल, विपक्ष में नहीं पड़ा एक भी वोट, अब राज्यसभा में होगा पेश

लोकसभा से पास हुआ OBC आरक्षण संशोधन बिल, विपक्ष में नहीं पड़ा एक भी वोट, अब राज्यसभा में होगा पेश
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केंद्र सरकार ने आखिरकार ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार राज्य सरकारों को देने वाला ओबीसी बिल लोकसभा से पास करवा दिया है।

केंद्र सरकार ने आखिरकार ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार राज्य सरकारों को देने वाला ओबीसी बिल लोकसभा से पास करवा दिया है। लोकसभा में विधेयक को लेकर 386 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा।

राज्यसभा में होगा ओबीसी बिल पेश

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा से संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए मंजूरी दी है। अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार कर सकती हैं। लेकिन अभी ये बिल राज्यसभा में भी पेश होगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बन जाएगा कानून

माना जा रहा है कि जैसे लोकसभा से ये बिल पास हो गया वैसे ही राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे पूरे देश में कानून के तौर पर लागू कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस बिल में संशोधन का फैसला लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह समय की मांग है कि जाति आधारित जनगणना हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यूपी में समाजवादी सरकार बनने के बाद हम ऐसा करेंगे। इस बिल को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन, अखिलेश और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने की 50 फीसदी की सीमा खत्म करने की मांग।

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