ओडिशा: HC ने जमीन हड़पने के मामले में बैजयंत जय पांडा और उनकी पत्नी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

ओडिशा हाई कोर्ट ने जमीन हड़पने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा और उनकी व्यवसायी पत्नी जगी मंगत पांडा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले इसी महीने की 6 तारीख को ओडिशा हाईकोर्ट ने पुलिस को जय पांडा और उनकी पत्नी को 12 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था। नए आदेश में ओडिशा हाई कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को खारिज किया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा और उनकी पत्नी न्यूज चैनल ओटीवी नेटवर्क के मालिक हैं। यह दोनों ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर भी हैं। ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला खुर्दा जिले के सौरा गांव में अनुसूचित जातियों की सात एकड़ जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है।
आरोप है कि ओडिशा इंफ्राटेक ने गैरकानूनी तरीके से अनुसूचित जातियों की जमीन खरीदी है और इस गड़बड़ी में जय पांडा का हाथ है। बीते शुक्रवार को ओडिशा हाईकोर्ट ने ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को हटाने को कहा गया था। आर्थिक अपराध शाखा ने भी अपनी जांच में दावा किया, खुर्दा जिले के सौरा गांव में ओडिशा इंफ्राटेक ने अनुसूचित जातियों की जमीन खरीदने के लिए फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर किया गया है।
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