Pakadwa Vivah: बंदूक की नोक पर शिक्षक का अपहरण, पकड़ौआ विवाह के तहत बेटी से जबरन कराई शादी

Pakadwa Vivah: बंदूक की नोक पर शिक्षक का अपहरण, पकड़ौआ विवाह के तहत बेटी से जबरन कराई शादी
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Pakadwa Vivah: बिहार के वैशाली जिले कुछ लोगों ने एक टीचर को अगवा किया और बंदूक की नोक पर उसका पकड़ौआ विवाह करा दिया। हालांकि, पटना हाई कोर्ट इस विवाह को अवैध करार दे चुका है। पढ़ें रिपोर्ट...

Pakadwa Vivah: प्राचीन काल में हमने राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह देखा है। राक्षस विवाह में हम जबरन विवाह देखते हैं। हालांकि, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्सों में ऐसी शादियां पहले से ही हो रही हैं। कुछ लोग उनकी बेटियों की शादी का खर्च वहन नहीं कर सकते, इसलिए वे एक अच्छे परिवार वाले व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें शादी के लिए मजबूर करते हैं। बिहार में ऐसी शादियों को पकड़ौआ विवाह कहा जाता है। हाल ही में बिहार राज्य में गौतम कुमार नाम के एक व्यक्ति का इसी तरह अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ता ने उसकी बेटी की शादी उस व्यक्ति से जबरन कर दी।

बिहार के वैशाली में पकड़ौआ विवाह का मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घटना बिहार के वैशाली जिले की है। गौतम कुमार ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षक के रूप में नौकरी हासिल की। लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद अचानक उसके स्कूल में 4-5 लोग आ गए। नहीं बोलने पर शिक्षक को स्कूल से बाहर निकाला गया। उसे जबरन वहां से उठा लिया गया। 24 घंटे के बाद, अपहरणकर्ता ने उसके सिर पर बंदूक रख दी और उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर किया।

गौतम कुमार के परिवार ने राजेश रॉय पर अपहरण का आरोप लगाया है। आरोप है कि उसने गौतम को जबरन अगवा कर अपनी बेटी चांदनी से शादी करा दी। शादी से इनकार करने वाले गौतम को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और गौतम को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया था।

बिहार के अधिकतर जिलों में जबरन विवाह आम बात

इस प्रकार का अपहरण और जबरन विवाह बिहार के अधिकतर हिस्सों में आम है। हालांकि यह गैरकानूनी है, फिर भी बहुत से लोग आज भी ऐसा करते हैं। इन्हें परिपक्व विवाह के रूप में जाना जाता है। ऐसी शादियों को लेकर यहां कई शिकायतें सामने आती रहती हैं। पुलिस अक्सर अपहरणकर्ताओं को छोड़ देती है। इससे पहले एक पशु चिकित्सक को भी बीमार गाय के इलाज के लिए बुलाकर ऐसी ही शादी के लिए मजबूर किया गया था।

पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया पकड़ौआ विवाह

इस तरह का एक मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा था। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शादी को लेकर आपसी सहमति पर जोर दिया है। कोर्ट ने पकड़ौआ विवाह के एक मामले को रद्द करते हुए कहा है कि सिर्फ मांग में सिंदूर भर देना शादी नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने 10 साल पुरानी एक शादी को रद्द कर दिया है. क्योंकि यह शादी पकड़ौवा विवाह के प्रथा के अनुसार किया गया था। पति ने आरोप लगाया था कि 10 साल पहले बंदूक की नोक पर उसे किडनैप करके उसकी जबरन शादी करवा दी गई थी।

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