पाकिस्तान में अब बलात्कार के दोषियों की खैर नहीं, सजा ऐसी मिलेगी कि कांप जाएगी रूह

पाकिस्तान में अब बलात्कार के दोषियों की खैर नहीं है। पाक मीडिया के मुताबिक, पीएम इमरान खान ने एक कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। जिसमें बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है।
जियो टीवी के मुताबिक, संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
बताया जा रहा है कि इस मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण आदि शामिल है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम इमरान खान ने कहा है कि यह गंभीर मामला है। इस मामले में देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पीएम ने यह भी कहा है कि हमें अपने देश के नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा। बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी। सरकार उनकी पहचान को उजगार नहीं करेगी, छिपाकर रखेगी।
बताया जा रहा है कि कुछ संघीय मंत्रियों ने बलात्कार के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की भी सिफारिश की। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
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