मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को किया भगोड़ा घोषित, 30 दिन बाद होगी ये कार्रवाई

मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Former Police Commissioner Parambir Singh) को मुख्य मेट्रोपॉलिटन जस्टिस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आखिरकार कई गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में भगोड़ा घोषित (Declared a fugitive) कर दिया। इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कहा कि आईपीएस अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उसका पता नहीं लगाया जा सका है।
मेट्रोपॉलिटन जस्टिस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की अर्जी को मंजूर करते हुए परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। परमबीर सिंह को 30 दिनों के भीतर पेश होने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। ऐसे में यदि वह समय पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा।
मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने यह कहते हुए अनुमति मांगी थी कि गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी आईपीएस अधिकारी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। परमबीर सिंह के साथ सह आरोपी विनय सिंह और रियाज भट्टी को भी भगोड़ा घोषित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि गोरेगांव थाने में दर्ज मामले में पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे भी आरोपी है।
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