पटियाला हाउस कोर्ट ने PFI के परवेज, इलियास और दानिश को जमानत दी, लेकिन रखी ये शर्त

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफआई) के दानिश, परवेज और इलियास को जमानत दे दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रभ दीप कौर ने इन सभी को 30-30 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने दिये हैं ये निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि तीनों को जांच में सहयोग करना होगा और कोर्ट की अनुमति के बिना देश के बाहर नहीं जाना होगा। कोर्ट ने तीनों को सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों से मिलने पर रोक भी लगाई है।
कोर्ट ने पुलिस की मांग को किया खारिज
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से दानिश की हिरासत को छह दिनों और बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस की इस मांग को खारिज कर दिया। दानिश की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही थी। कोर्ट ने इस मामले के जांच अधिकारी को फटकार लागते हुए कहा कि जब दानिश, परवेज और इलियास के खिलाफ जमानती अपराध हैं तो उन्हें जमानत देने का ऑफर क्यों नहीं किया।
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