J&K: नए जमीन कानून के खिलाफ PDP का प्रदर्शन, पुलिस ने महबूबा मुफ्ती समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के द्वारा जमीन खरीद कानून में बदलाव को लेकर स्थानीय लोगों से लेकर कई नेताओं में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया।
यह प्रदर्शन श्रीनगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास किया गया। इस प्रदर्शन में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी। जहां इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।
PDP workers were peacefully protesting against land law passed by BJP govt to loot J&K land. Our workers were arrested & I wasn't allowed to meet them. Neither Civil society nor politicians can talk here, entire J&K has been converted into a jail: PDP Chief Mehbooba Mufti https://t.co/qXrWnesFNX pic.twitter.com/40k7okLjaM
— ANI (@ANI) October 29, 2020
पूरे जम्मू-कश्मीर को जेल में बदल दिया गया- महबूबा मुफ्ती
इस पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि श्रीनगर में पीडीपी के ऑफिस को जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। पीडीपी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक भाजपा सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की जमीन को लूटने के लिए पारित भूमि कानून के खिलाफ विरोध कर रहे थे।
हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और मुझे उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहां न तो सिविल सोसायटी और न ही राजनेता बात कर सकते हैंष पूरे जम्मू-कश्मीर को जेल में बदल दिया गया है।
पुलिस की मनाही के बाद भी निकाली गई रैली
जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पीडीपी के पारा वाहिद, खुर्शीद आलम, राउफ भट्ट, मोहसिन कय्यूम, ताहिर सईद, यासीन भट्ट और हामिद कोहसिन को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जम्मू और कश्मीर के लोगों पर थोपे गए उपनिवेशवादी औपनिवेशिक भूमि कानूनों का विरोध कर रहे थे।
हम अपनी आवाज को सामूहिक रूप से उठाना जारी रखेंगे और जनसांख्यिकी को बदलने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने महबूबा मुफ्ती को प्रोटेस्ट रैली निकालने पर रोक लगाई थी। जिस पर उन्होंने अपनी रैली को जारी रखा।
इस कारण बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
जमीन खरीद के कानून में बदलाव
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के एक साल बाद कई कानूनों में संशोधन किया गया। जिसके तहत जम्मू-कश्मीर से बाहर के लोग अब यहां पर स्थानीय निवासी प्रमाण दिए बिना जमीन खरीद सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना में भूमि कानूनों में विभिन्न बदलावों की जानकारी दी है।
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