केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई: टेरर फंडिंग मामले में PFI को किया बैन, इन 8 संगठनों पर भी गिरी गाज

टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Case) की जांच का सामना कर रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) पर गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की है। पीएफआई (PFI) की आतंकी फंडिंग (Terror Funding) और अन्य गतिविधियों के चलते गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इसे देश में पांच साल के लिए बैन कर दिया है।
इसके अलावा पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। संगठन को यूएपीए अधिनियम (UAPA Act) के तहत प्रतिबंधित किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में साफ लिखा है कि ये संगठन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीएफआई (PFI) की मदद करते थे।
Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL
— ANI (@ANI) September 28, 2022
इनमें से कई ऐसे संगठन हैं जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं। PFI से जुड़े संगठन जैसे रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वूमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट को भी बड़ी बैन करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। बता दें 22 सितंबर और 27 सितंबर को NIA, ED और राज्य पुलिस ने PFI के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। छापेमारी के पहले दौर में पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
वही दूसरे दौर की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई समते 8 अन्य संगठन पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
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