Phone Tapping Case: IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ पुणे में केस दर्ज, जानें पूरा मामला

Phone Tapping Case: IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ पुणे में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
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गृह मंत्री (Home Minister) दिलीप वालसे-पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि इस जांच की रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।

Phone Tapping Case: महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वाल्से-पाटिल (Maharashtra Home Minister Dilip Walse-Patil) ने शनिवार को दावा किया कि एक उच्च स्तरीय जांच में पता चला है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला (senior IPS officer Rashmi Shukla) ने अवैध रूप से फोन टैप किया था। गृह मंत्री (Home Minister) दिलीप वालसे-पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि इस जांच की रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त से उचित कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्री ने बताया कि जांच में शुक्ला दोषी पाए गए हैं। जिसके बाद उनके खिलाफ पुणे के बंड गार्डन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

बता दें कि अधिकारी रश्मि शुक्ला पर राज्य के खुफिया विभाग का नेतृत्व करने के दौरान अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करके राजनेताओं और नौकरशाहों के फोन टैप करने का आरोप लगाया गया था। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री बच्चा कडू, पूर्व विधायक आशीष देशमुख, पूर्व सांसद संजय काकड़े समेत अन्य नेताओं के फोन टैप किए गए। गृह मंत्री का कहना है कि फोन टैपिंग का बहाना एक ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ जांच थी। इस मामले में कानूनी राय ली जा रही है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि शुक्ला अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।

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