UAPA संशोधन विधेयक 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

शनिवार को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 (UAPA) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। बता दें कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देता है।
A PIL has been filed in the Supreme Court seeking direction to declare unconstitutional the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019 (UAPA), which gives the Central government power to designate an individual as terrorist. pic.twitter.com/F6hq3tQI1P
— ANI (@ANI) August 17, 2019
लोकसभा में गैर संवैधानिक गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 पारित हो गया था। इसके बाद राज्यसभा में इस विधेयक के विरोध में मात्र 42 वोट पड़े जबकि समर्थन में 147 वोट पड़े थे।
इस विधेयक को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के जवाब में कहा था कि सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद को जड़ से मिटाना है।
शाह ने तर्क दिया था कि यहां उस प्रावधान की आवश्यकता है जिसके तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सके। ऐसा संयुक्त राष्ट्र करता है। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इसराइल और यूरोपीय यूनियन में भी यह प्रावधान है। सभी ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसा प्रावधान बना रखा है।
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