PM मोदी पर कमेंट मामले में पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ी, असम पुलिस ने SC में दाखिल किया जवाब

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कमेंट के मामले में अंतरिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए जाने के बाद 23 फरवरी को असम ले जाने से पहले ही अंतरिम जमानत दे दी थी। इसको लेकर अब असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि खेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के इस मामले में 17 मार्च को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश और असम की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में 17 मार्च को सुनवाई की जाएगी।
इस मामले में असम पुलिस ने कहा है कि खेड़ा की तरफ से माफी मांगना सिर्फ एक छलावा है। उन्हें वास्तव में किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। पुलिस ने कहा कि खेड़ा ने माफी मांग कर सुप्रीम कोर्ट से राहत ली है, लेकिन कांग्रेस अपने ट्वीट और सोशल मीडिया में पीएम मोदी के पिता का नाम जानबूझकर दामोदरदास की जगह गौतमदास लिखती रही। इससे साफ है कि इस मामले में उनकी पार्टी के लोग भी इस साजिश में शामिल हैं।
बता दें कि पवन खेड़ा के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समय की कमी के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 17 मार्च को होगी। तब तक उन्हें मिली अंतरिम जमानत भी जारी रहेगी।
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