New Drone Policy : केंद्र ने नई ड्रोन पॉलिसी बनाई, पीएम मोदी बोले- यह नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलेगा, पढ़िये नए नियम

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने नई ड्रोन पॉलिसी (New Drone Policy) का ऐलान किया है। नई पॉलिसी के तहत देश की सुरक्षा के मद्देनजर छह नियम बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने नई ड्रोन पॉलिसी को नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलने वाला बताया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए ड्रोन नियम स्टार्ट-अप और काम कर रहे हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे। यह नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। यह भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा।'
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज भारत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ड्रोन पॉलिसी की घोषणा कर रही है। यह ड्रोन पॉलिसी स्वयं में एक इतिहास रचेगी, भारत की 21वीं सदी की सोच और विचारधारा के लिए। हमारी सोच है कि एक इकोसिस्टम भारत में बने, जिसके आधार पर एक क्रांति भारत में आए।
उन्होंने आगे कहा कि इस क्रांति के 3 भाग हैं। इसमें पहला भाग व्यापार करने में आसानी, दूसरा भाग सारी फिजूल की स्वीकृति को निकालना और तीसरे भाग में व्यापार में प्रवेश बाधाओं को हटाना है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर हमने छह नियम बनाए हैं। आपके ड्रोन का आकार जो भी हो उसे रजिस्टर करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सभी ड्रोन मालिकों को आधार और पासपोर्ट डिटेल देनी होगी। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को डिजिटल स्काई प्लेटफार्म का डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा।
देश की सुरक्षा के मद्देनज़र हमने 6 नियम बनाए हैं। आपके ड्रोन का आकार जो भी हो उसे रजिस्टर करना ज़रूरी है। सभी ड्रोन मालिकों को आधार और पासपोर्ट डिटेल देनी होगी। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को डिजिटल स्काई प्लेटफार्म का डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया pic.twitter.com/2yTKlGVh5D
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 26, 2021
उन्होंने कहा कि DGCA की संस्था किसी भी ड्रोन का निरीक्षण कर सकती है। अगर किसी राज्य को लगे कि सीमित समय के लिए किसी क्षेत्र को रेड ज़ोन में परिवर्तित करना है, जहां फ्लाइंग अनुमति के बिना वर्जित है, तो राज्य उस क्षेत्र को 48 घंटे के लिए रेड ज़ोन में परिवर्तित कर सकता है।
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