Election 2021: चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही PM Modi का Kerala-Tamilnadu दौरा रद्द, जानें क्या होती है आचार संहिता और नियम

Election 2021: चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही PM Modi का Kerala-Tamilnadu दौरा रद्द, जानें क्या होती है आचार संहिता और नियम
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पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में तारीखों के ऐलान के बाद इन राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है।

चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। जिसके बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोई भी योजना, गिफ्ट, परियोजना का उद्घाटन या फिर कोई भी प्रलोभन वाली चीजों का ऐलान नहीं किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में तारीखों के ऐलान के बाद इन राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु का दौरा रद्द कर दिया है। पीएम मोदी और अन्य वरिष्ठ भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार के लिए आने वाले थे। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा लागू आचार सहिंता के बाद दौरा रद्द कर दिया है।

जानें क्या होती है आचार संहिता (What is code of conduct)

जब भी किसी देश या राज्य में चुनाव होते हैं तो उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन्ही नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इसमें लोकसभा-विधानसभा चुनाव शामिल होते हैं।

जानें कब लागू होती है आचार संहिता( when model code of conduct comes)

जब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है तो उसी वक्त से आंचार संहिता लागू हो जाती है। 26 फरवरी को चुनाव आयोग ने आगामी 5 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐसे में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जैसे राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है।

जानें क्या हैं आचार संहिता के नियम

1. कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। जो विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषा के बीच आपसी द्वेष पैदा करे।

2. पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से बचना होगा। जो अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा नहीं हो। असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचा जाएगा।

3. वोट हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं की कोई अपील नहीं की जा सकती है। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं करना होगा।

4. सभी दलों और उम्मीदवारों पर चुनाव कानून के तहत अपराध, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को धमकाना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करने से बचना होगा।

5. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता।

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