पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने छोटी कंपनियों को दी राहत, पीएफ की राशि तीन माह तक खुद देगी

पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने छोटी कंपनियों को दी राहत, पीएफ की राशि तीन माह तक खुद देगी
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केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के छोटे संस्थानों को बड़ी रियायत देने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसी संस्थान में यदि 100 कर्मचारी तक नियुक्त हैं और उनका वेतन 15 हजार रुपए या उससे कम है, ऐसे संस्थानों के कर्मचारी का तीन महीने पीएफ अंशदान केंद्र सरकार जमा कराएगी। ईपीएफओ ने शनिवार को इस आशय का आदेश जारी किया है।

केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के छोटे संस्थानों को बड़ी रियायत देने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसी संस्थान में यदि 100 कर्मचारी तक नियुक्त हैं और उनका वेतन 15 हजार रुपए या उससे कम है, ऐसे संस्थानों के कर्मचारी का तीन महीने पीएफ अंशदान केंद्र सरकार जमा कराएगी। ईपीएफओ ने शनिवार को इस आशय का आदेश जारी किया है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 26 मार्च को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लांच की थी। पीएमजीकेवाय पैकेज के एक भाग के रूप में अल्प वेतन प्राप्त करने वाले ईपीएफ अंशदाताओं के रोजगार में व्यवधान को रोकने के लिए एवं 100 तक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने वाले संस्थानों को संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार इपीएफ एवं ईपीएस अंशदान 3 माह तक (वेतन का 24 फीसदी) सभी अंशदाता सदस्यों को रिलीफ के रूप मे भुगतान करेगी, जहां 90 फीसदी या उससे अधिक कर्मचारी 15 हजार रुपए से कम वेतन प्राप्त करते हैं।

पैकेज लागू होने के संबंध में केंद्र ने नोटिफाई किया-

उक्त पैकेज को लागू करने के लिए श्रम एवं रोजगार, मंत्रालय भारत सरकार ने योजना अधिसूचित (नोटिफाई) की है, जिसमें उद्देश्य, पात्रता, मानदंड, वैधता, अवधि प्रक्रिया और राहत का लाभ प्राप्त करने के तरीके को निर्दिष्ट किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इलेक्ट्रॉनिक तंत्र ईसीआर के माध्यम से नियोक्ताओं को अपने योग्य कर्मचारियों के संबंध में राहत देने के लिए ऐसा करने का निर्णय लिया है।

 योग्य नियोक्ता इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी का वेतन/मजदूरी का भुगतान करेगा और ईसीआर अपलोड करने के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र और घोषणा देना सुनिश्चित करेगा। ईसीआर अपलोड होने के बाद और संस्थान एवं कर्मचारियों की पात्रता को जांचने के उपरांत केंद्र सरकार की ओर से देय योग्य कर्मचारियों का अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान तथा बचा हुआ अंशदान जो कि नियोक्ता की ओर से देय है, अलग-अलग दिखाई देगा।

संस्थान के पात्र कर्मचारियों के यूएन में क्रेडिट होगी राशि

उक्त जानकारी देते हुए कार्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त एसके सुमन ने बताया कि कर्मचारी सदस्य ईपीएफ योजना के पैरा 68 एल (3) के तहत अपने खाते के बैलेंस का 75 फीसदी या तीन माह के वेतन या आवेदित राशि, इनमे से जो भी जैम हो, को नान-रिकवरेबल अग्रिम के रूप में निकाल सकते हैं।

नियोक्ता की ओर से देय राशि का भुगतान, जो चालान में परिलिक्षित हो रहा है, करने पर, ईपीएफ एवं ईपीएस अंशदान राशि संस्थान के पात्र कर्मचारियों के यूएन में केंद्र सरकार की ओर से क्रेडिट कर दी जाएगी। इस योजना की जानकारी एवं पैकेज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के युक्त फैक ईपीएफओ वेबसाइट के होमपेज में कोविड-19 टैब में उपलब्ध हैं।


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