पीएमओ ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं, सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं लाया जा सकता

प्रधानमंत्री कार्यावलय (पीएमओ) की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के समय बनाया गया पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) भारत सरकार (Government of India) का फंड नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिल्ली में हाईकोर्ट कहा है कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड (Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund) भारत सरकार का फंड नहीं है। बल्कि यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है और इसकी राशि भारत सरकार के संचित निधि में नहीं जाती है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट में सम्यक गंगवाल (Samyak Gangwal) ने एक याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) में जो पैसा है, वो देश के लोगों ने दान किया है। लेकिन इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 12 (Article 12) के तहत पीएम केयर्स फंड को 'राज्य' घोषित किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। जिस पर केंद्र और पीएमओ (Center and PMO) ने साफ कर दिया है कि ना तो पीएम केयर्स फंड को आरटीआई (RTI) के तहत लाया जाएगा और ना ही राज्य घोषित किया जाएगा क्योंकि ये भारत सरकार (Indian Government) का फंड नहीं है।
पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (PMO Under Secretary Pradeep Kumar Srivastava) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड को न तो पब्लिक अथॉरिटी के रूप में सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जा सकता है और न ही इसे स्टेट के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। पीएम केयर्स फंड का ऑडिट एक ऑडिटर (PM CARES Fund Is Audited) करता है, जो कि भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पैनल से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ट्रस्ट को सभी तरह के डोनेशन, ऑनलाइन भुगतान (Online Payment), चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से मिलते हैं। इस तरह प्राप्त राशि का ऑडिट किया जाता है और ट्रस्ट फंड के खर्च को वेबसाइट (Website) पर दिखाता है।
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