पोंजी घोटाला मामला: PMLA कोर्ट ने IMA संस्थापक मंसूर खान को 23 जुलाई तक ED की हिरासत में भेजा

पोंजी घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए आईएमए संस्थापक और मालिक मोहम्मद मंसूर खान बेंगलुरु में शांति नगर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में हैं। यहां से मोहम्मद मंसूर खान को आज विशेष पीएमएलए (Special PMLA) अदालत में पेश किया गया। बेंगलुरु की विशेष पीएमएलए अदालत ने आईएमए के संस्थापक और मालिक मोहम्मद मंसूर खान को 23 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
IMA ponzi scam case: Special PMLA Court in Bengaluru sends IMA founder-owner Mohammed Mansoor Khan to ED (Enforcement Directorate) custody till 23rd July. pic.twitter.com/27phzDOQqv
— ANI (@ANI) July 20, 2019
बीते शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने आईएमए संस्थापक मंसूर खान को आईएमए पोंजी घोटाला मामला में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मंसूर को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए दिल्ली के एमटीएनएल (MTNL) भवन में प्रवर्तन निदेशायल के कार्यालय में ले जाया गया था। मंसूर खान पर लोगों के 400 करोड़ लेकर भागने का आरोप है।
मोहम्मद मंसूर खान ने साल 2006 में आईएमए के नाम से कंपनी खोली थी। इस कंपनी को मंसूर ने इस्लामिक कानून के अनुसार हलाल इनवेस्टमेंट के मोड में रखा था। शुरुआत में मंसूर खान ने हलाल निवेश के लिए विभिन्न मौलानाओं से संपर्क किया और उनके जरिए धनी मुस्लिम परिवारों तक पहुंचा। मंसूर रीबा देने की शर्त पर निवेश करवाता चला गया। अनुमान है कि अप्रैल 2019 में मंसूर का आईएमए ग्रुप 2000 करोड़ का हो गया।
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