Punjab Covid-19 Guidelines: दिल्ली के बाद पंजाब में मास्क हुआ अनिवार्य, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

Punjab Covid-19 Guidelines: दिल्ली के बाद पंजाब में मास्क हुआ अनिवार्य, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
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पंजाब सरकार (Punjab government) ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य (Punjab Makes Face Mask Mandatory in Public Places) कर दिया है।

देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ती (COVID Cases) जा रही है। इसी बीच दिल्ली (Delhi) के बाद पंजाब सरकार (Punjab government) ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य (Punjab Makes Face Mask Mandatory in Public Places) कर दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है। गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों, मॉल, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए।


पंजाब सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी को शैक्षणिक संस्थान के साथ सरकारी और निजी कार्यालयों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क इंडोर और आउट डोर सभाओं, मॉल और सार्वजनिक जगहों पर भी जरूरी होगा।

यहां पढ़ें पंजाब सरकार की नई कोविड-19 गाइडलाइंस के बारे में...



बीते एक सप्ताह में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। पंजाब में मंगलवार को 7 मरीजों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 20,405 मरीजों की मौत हो चुकी है और 406 ताजा मामले आने के बाद अब तक इस संक्रमण की चपेट में कुल 7,77,764 लोग आ चुके हैं।

अन्य आंकड़ों की बात करें तो राज्य में मोहाली से दो और बरनाला, जलंधर, लुधियाना, रूपनगर और संगरूर से एक एक मौत के मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना के नए मामले जिसमें मोहाली से 90, लुधियाना से 51 और पटियाला से 49 मामले दर्ज हुए हैं। इसी महीने की शुरुआत में राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य विभाग से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तैयार रहने के लिए कहा था। उन्होंने आम जनता से भी सावधानियां बरतने के लिए अपील की थी।


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