Rahul Gandhi Defamation: राहुल गांधी की अर्जी पर सूरत कोर्ट में सुनवाई, 20 अप्रैल को आएगा फैसला, जानें क्या दी गई दलीलें

मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत कोर्ट में सुनवाई हुई। सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसदीय सदस्यता रद्द हो गई थी। राहुल गांधी ने तीन अप्रैल को दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए सूरत कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसके बाद राहुल गांधी को जमानत दे दी गई थी और कोर्ट ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था।
वही, इस मामले में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में सुनवाई निष्पक्ष नहीं थी और इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गुजरात की सूरत कोर्ट अब इस मामले में 20 अप्रैल को फैसला सुनाएगी।
पूर्णेश मोदी ने किया जवाब दाखिल
भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि कांग्रेस के नेता बार-बार अपराध करते हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते है, जिससे एक समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं। इसके साथ ही पूर्णेश मोदी ने आगे कहा कि वह सूरत सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिस प्रकार से सत्र कोर्ट में अपील दायर करने के लिए पेश हुए वह उनके अहंकार को दर्शाता है।
पूर्णेश मोदी ने आगे कहा कि राहुल गांधी कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए वह कई कांग्रेसी नेताओं को अपने साथ लेकर आए थे। पूर्णेश मोदी ने कहा जब वह अपील दायर करने आए थे तो उन्होंने एक रैली जैसी स्थिति को पैदा कर दिया, जो यह दर्शाता है कि वह कितने अंहकारी हैं। राहुल गांधी ने सजा के बाद भी ऐसा प्रयास किया, जिससे कोर्ट पर दबाव बनाया जा सके। इसके साथ ही पूर्णेश ने कहा कि जब कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में फैसला सुनाया था तो उनके तमाम नेताओं ने अवमानना वाले बयान दिए थे।
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