राहुल गांधी के अलावा इन सांसदों और विधायकों की सदस्यता हो चुकी है रद्द, देखें सूची

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है। सूरत की सेशन कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इसके तुरंत बाद कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों की जमानत भी दे दी थी। कल से ही यह खबर चल रही थी कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द हो सकती है। इसके बाद आज शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दे दिया। सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ सांसदों और विधायकों के बारे में बताएंगे, जिनकी सदस्यता सजा के चलते रद्द कर दी गई थी।
1. आजम खान - समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान रामपुर से विधायक रह चुके हैं। आजम खान रामपुर से लगातार 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं और सांसद भी रहे हैं। आजम खान ने पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले कोर्ट में तीन साल तक केस चला, फिर कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई। इसके कारण से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई।
2. अब्दुल्ला आजम - समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। मुरादाबाद की एक विशेष कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे को दो साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे।
3. विक्रम सैनी - मुजफ्फरनगर की खतौली से विधायक रहे चुके विक्रम सैनी की भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। विक्रम दंगे में शामिल होने के कारण दोषी पाए गए थे। विक्रम सैनी जिला पंचायत सदस्य थे। दंगों के मामले में कोर्ट ने नवंबर 2022 में विक्रम सैनी को दो साज की सजा सुनाई थी। इसके कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई।
4. मोहम्मद फैजल - लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल की भी सदस्यता रद्द की गई थी। अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में केरल उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद से ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मोहम्मद फैजल पर कांग्रेस नेता पर हमला करने का आरोप लगा था।
5. ममता देवी - झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी ममता देवी ने भी सदस्यता गंवा दी थी। 2016 में दंगे और हत्या के मामले में ममता देवी को अयोग्य करार दिया गया था, इस कारण यह सीट खाली हो गई थी। ममता को हजारीबाग जिला कोर्ट ने पांच साल जेल कारावास की सजा सुनाई थी।
6. खब्बू तिवारी - भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे इंद्र प्रताप सिंह उर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता 2021 में रद्द कर दी गई थी। खब्बू तिवारी अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक थे। खब्बू फर्जी मार्कशीट केस में दोषी पाए गए थे। इसके कारण से 2021 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी।
7. कुलदीप सिंह सेंगर - उन्नाव रेप कांड में दोषी पाए गए भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की भी सदस्यता रद्द की गई थी। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को रेप मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
8. अशोक चंदेल - हमीरपुर जिले के बीजेपी विधायक रहे अशोक कुमार सिंह चंदेल की भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अदालत ने अशोक कुमार को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके कारण से उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई।
9. अनंत कुमार सिंह - बिहार के मोकामा विधायक से विधायक रहे अनंत कुमार सिंह ने भी सदस्तया गंवा दी थी। अनंत के घर से हथियार और विस्फोटक सामग्री की बरामदगी हुई थी। इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था।
10. अनिल कुमार साहनी - आरजेडी विधायक अनिल कुमार साहनी की भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। दिल्ली की एक सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में अनिल को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने अनिल को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके कारण से बिहार विधानसभा से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
Tags
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS