National Herald Case: ईडी के सामने आज होगी राहुल गांधी की पेशी, घर के बाहर लगे पोस्टर, किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज नेशनल हेराल्ड मामले(National Herald Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश होंगे। इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें बुलाया गया है। जिसके लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किया गया है। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय से प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय (nforcement Directorate Headquarter) तक रैली निकालने की कांग्रेस की योजना को बड़ा झटका लगा है।
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने 13 जून को प्रस्तावित रैली को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं (Congress workers) ने अकबर रोड पर बैठने की इजाजत मांगी थी। लेकिन नई दिल्ली क्षेत्र में भारी भीड़ के कारण मार्च की अनुमति नहीं दी जा सकी। वही कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि पूर्व पार्टी प्रमुख "पीछे नहीं हटेंगे"।
Posters of Congress leader Rahul Gandhi outside his residence in Delhi.
— ANI (@ANI) June 12, 2022
Congress party leaders and workers will hold a rally from AICC Headquarters to the ED office, tomorrow in view of the communal tenions and law&order situation. pic.twitter.com/YiKVAshlXi
इसके अलावा दिल्ली में उनके आवास के बाहर राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए। जिसपर लिखा है ये राहुल गांधी है झुकेगा नहीं' और 'राहुल जी संघर्ष, हम आपके साथ हैं' जैसे नारे भी लिखे हुए है। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी को ईडी का समन "निराधार" था और ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा (BJP) नेता या पार्टी द्वारा शासित राज्य जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
2015 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया और सभी सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस और सुमन दुबे को अदालत में पेश होने से छूट दी थी।
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