भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनों में टिकट बुकिंग के नियम बदले, 22 मई से मिलेंगे वेटिंग टिकट

भारतीय रेलवे ने 12 मई से नई दिल्ली से 15 प्रमुख शहरों के बीच शुरू की 15 विशेष ट्रेनों में आरक्षित टिकटों में अभी तक कन्फर्म टिकटों की ही बिक्री की है। टिकटों की बुकिंग में बदलाव करने का निर्णय लेते हुए रेलवे ने 15 मई से बुक कराए जाने वाले ई-टिकटों में कुछ सीमित प्रतीक्षा सूची को भी शामिल किया है, लेकिन ऐसे टिकट 22 मई से चलने वाली विशेष ट्रेनों के लिए जारी किये जाएंगे।
रेल मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा 12 मई से शुरू की गई विशेष ट्रेनों में प्रतीक्षा या आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) की कोई व्यवस्था नहीं की थी। यानि कन्फर्म टिकट ही जारी किये गये थे। अब रेलवे ने निर्णय लिया है कि 22 मई से चलने वाली इन विशेष ट्रेनों के लिए बुक होने वाले टिकटों में कुछ सीमित मात्रा में प्रतीक्षा सूची को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन आरएसी की सुविधा अभी नहीं दी जाएगी। ऐसे प्रतीक्षारत टिकटों की बुकिंग कल शुक्रवार यानि 15 मई से ही शुरू हो जाएगी।
रेलवे ने प्रतीक्षा सूची टिकटों की अधिकतम सीमाओं के बारे में जानकारी दी है कि प्रथम और एक्जीक्यूटिव श्रेणी के लिए अधिकतम प्रतीक्षा सूची की सीमा 20 तक होगी। जबकि द्वितीय श्रेणी में प्रतीक्षा सूची में 50 टिकट जारी होंगे। इसके अलावा तृतीय श्रेणी और एसी चेयर कार के लिए अधिकतम 100 प्रतीक्षारत आरक्षित टिकट बुक किये जाएंगे। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि चेयर कार श्रेणी के लिए यह व्यवस्था तभी लागू की जाएगी, जब भविष्य में चेयर कार श्रेणी के साथ कोई ट्रेन शुरू की जाएगी। इसी प्रकार यदि भविष्य में स्लीपर श्रेणी के डिब्बे इन विशेष ट्रेनों में जोड़े जाते हैं तो स्लीपर श्रेणी के लिए प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों की अधिकतम सीमा 200 रखी जाएगी।
ये नियम भी लागू होंगे
रेल मंत्रालय के अनुसार इस व्यवस्था के लिए प्रतीक्षा सूची से संबंधित अन्य नियम लागू होंगे। ऐसे नियमों में कोई भी तत्काल/प्रीमियम तत्काल कोटा उपलब्ध नहीं होगा। वहीं दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा। शुल्क वापसी नियम यानी ट्रेन खुलने के 24 घंटे पहले 50 फीसदी शुल्क वापसी और ट्रेन खुलने के 24 घंटे के अंदर शून्य शुल्क वापसी को रद्द कर दिया जाएगा और मौजूदा शुल्क वापसी नियमों को रेलवे रद्दीकरण और वापसी नियम-2015 के अनुरूप लागू किया जाएगा।
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