आरबीआई ने बैंकों को NEFT और RTGS शुल्क वापस लेने का निर्देश दिया

आरबीआई ने बैंकों को NEFT और RTGS शुल्क वापस लेने का निर्देश दिया
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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज एक जुलाई से बैंकों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम और रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम शुल्क वापस लेने का निर्देश दे दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज एक जुलाई से बैंकों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम और रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम शुल्क वापस लेने का निर्देश दे दिया है।

अब एक जुलाई से आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर पर शुल्क नहीं लगेगा। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह कदम डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने उठाया है।

बता दें कि आरबीआई ने बीते गुरुवार को आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर खत्म करने की जानकारी दे दी थी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में एनईएफटी के जरिए 20.34 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए। इस दौरान आरटीजीएस के जरिए 1.14 करोड़ लेन-देन हुए थे।

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