समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई शिकायत

एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की कुछ धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है। नवाब मलिक के खिलाफ अपनी पुलिस शिकायत में वानखेड़े के पिता ने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री द्वारा उनके बेटे समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। शिकायत में उन्होंने यह भी कहा कि नवाब मलिक ने भी समाचार पत्र दिए एक साक्षात्कार में मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ हमारी जाति के बारे में झूठा और अपमानजनक बयान दिए।
इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने कई मौकों पर प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत करते हुए मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ हमारी जाति को लेकर अपमानजनक बयान दिए और कई आरोप लगाए। मेरे पास समाचार पत्रों के लेख और वीडियो फोटेज भी हैं। मैं वर्तमान मामले की जांच के दौरान जरूरत पढ़ने पर सभी लेख और वीडियो पेश करूंगा।
वानखेड़े के पिता ने शिकायत में पुलिस से नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम 1989 की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 503, 508, 499 और धारा 66ई के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया गया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया था कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम पैदा हुए थे, लेकिन उन्हेंने नौकरी पाने के लिए फर्दी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एससी/एसटी समुदाय के एक व्यक्ति का हक छीना है।
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