Delhi Liquor Policy Case: जेल में संजय सिंह को मिलेंगी इन 16 महापुरुषों के जीवन पर आधारित पुस्तकें, दायर की थी याचिका

DelhiLiquor Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अदालत कक्ष में राजनीतिक भाषण नहीं देने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप अदालत में राजनीतिक भाषण देंगे, तो अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी पेशी का निर्देश देगी। बता दें कि न्यायाधीश ने यह टिप्पणी तब की जब संजय सिंह ने अदालत के समक्ष दावा किया कि ईडी ने "अडानी के खिलाफ" एजेंसी को दी गई उनकी शिकायत पर काम नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा कि यदि आप अडानी और मोदी पर भाषण देना चाहते हैं। मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहूंगा।
संजय सिंह की बढ़ी न्यायिक हिरासत
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसी ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के सामने पेश किया। इस बीच, संजय सिंह के वकील ने अदालत से उन्हें महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह और अन्य द्वारा लिखी गई 16 अलग-अलग किताबें ले जाने की अनुमति देने के लिए एक याचिका दायर किया। हालांकि अदालत ने उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक किताबें और दवाएं ले जाने की अनुमति दी।
संजय सिंह ने ईडी पर लगाया बड़ा आरोप
अदालत कक्ष में पेशी के दौरान आप नेता संजय सिंह ने दावा किया कि पहले दी गई हिरासत में उनसे पूछताछ के दौरान ईडी ने मामले से असंबंधित सवाल पूछे थे। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अक्टूबर, 2023 को संजय सिंह को उनके दिल्ली आवास पर ईडी अधिकारियों द्वारा एक दिन की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
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