Tik ToK एप पर सुप्रीम कोर्ट का मद्रास हाईकोर्ट को आदेश, 24 अप्रैल तक करें फैसला

Tik ToK एप  पर सुप्रीम कोर्ट का मद्रास हाईकोर्ट को आदेश, 24 अप्रैल तक करें फैसला
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चीनी वीडियो एप टिक टॉक पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को आदेश दिया है।

चीनी वीडियो एप टिक टॉक पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को आदेश दिया है।

24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा। टिक-टॉक एप पर लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका पर 24 अप्रैल को फैसला होगा।

बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के बैन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने टिक टॉक एप पर अश्लील कंटेट दिखाने को लेकर रोक लगाई थी।

कोर्ट ने कहा कि गूगल एप जल्द ही इस अप्लीकेशन को हटाए। फिलहाल, गूगल टिक टॉक एप को हटा दिया है। फिलहाल, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जहां इसकी सुनवाई हो रही है।

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