सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका खारिज, SC ने पूछा कहां छुपे हैं आप?, दिया ये जवाब

100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में मुंबई की कोर्ट द्वारा पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को फरारी घोषित करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया और कहा कि उन्हें आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से राहत मिले। शीर्ष कोर्ट ने हालाकि परमबीर सिंह की याचिका को तब तक के लिए रद्द कर दिया है जब तक वह अपनी वर्तमान लोकेशन नहीं बताते हैं। जबतक ये नहीं पता चलता है कि वह भारत में हैं या फिर विदेश में हैं।
पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ 5 आपराधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज हैं। गोरेगांव वसूली मामले में उनके नाम पर खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह कहा हैं। वह जांच में शामिल नहीं हैं। हम नहीं जाते हैं कि आप कहां हैं। वह एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और यह उनकी विश्वसनीयता के बारे में चिंता पैदा करता है।
जज संजय किशन कौल ने कहा कि यदि आप विदेश में बैठे हैं और कोर्ट का रुख कर रहे हैं। यदि कोर्ट आपके हक में फैसला दे तो वह वापस आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है। वहीं परमबीर सिंह ने कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिलेगी तो मैं गड्डे से बाहर आ जाऊंगा।
मुंबई पुलिस ने शनिवार को कोर्ट का रुख किया था कि परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया जाए क्योंकि गोरेगांव पुलिस द्वारा वसूली मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज है। उनके अलावा दो और अन्य आरोपी हैं विनय सिंह और रियाज भाटी उन्हें भी फरारी घोषित किया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को भगोड़ा घोषित कर दिया।
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