Delhi Air Pollution: वायु प्रदूषण पर SC ने पंजाब को लगाई फटकार, कहा- किसानों को खलनायक बनाया जा रहा...

Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा एक दिन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है. गुरुग्राम के अलावा दिल्ली समेत एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है. देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. इस मामले को सुनने के बाद वे लगातार राज्यों को फटकार लगा रहे हैं. अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब को फटकार लगाई है। कहा कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- किसानों से जुर्माना वसूला गया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील से पूछा कि आपने 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही थी। सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है या वसूला भी जाता है। अगली सुनवाई में रिकवरी के बारे में बताएं। हम आपके द्वारा दायर की गई एफआईआर के बारे में भी जानना चाहते हैं। क्या यह खेत मालिक पर है या अजनबियों पर। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है।
Delhi-NCR air pollution | Supreme Court says Punjab government’s report suggests that 8481 meetings have been held with farmers and farm leaders to convince them to not burn paddy straws by SHOs.
— ANI (@ANI) November 21, 2023
Supreme Court records in its order that upward trend in farm fires has not abated.… pic.twitter.com/5haxUDQbPt
किसानों को जरूरी मशीनें दी जाएं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में अगर लोग हाथ से फसल काटते हैं तो पराली की कोई समस्या नहीं है। पंजाब में भी कई छोटे किसान पराली जलाने के बजाय उसे बेच रहे हैं। बड़े किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्हें भी फायदा होगा। राज्य सरकार को आवश्यक मशीनें उपलब्ध करानी चाहिए। पीठ ने कहा कि यूपी और हरियाणा सरकार किसानों को ये मशीनें पट्टे पर दे रही है। पंजाब को भी ऐसा ही करना चाहिए।
किसान लोगों की परवाह किए बिना पराली जला रहे-SC
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ किसान लोगों की परवाह किए बिना पराली जला रहे हैं तो सरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आपको पराली जलाने वाले किसानों से अनाज नहीं खरीदना चाहिए। कानून तोड़ने वालों को फायदा क्यों मिलना चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले पर नजर रखेंगे।
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