Agnipath Scheme के खिलाफ SC में 15 जुलाई को सुनवाई, अधिसूचना रद्द करने की उठाई मांग

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अब 15 जुलाई को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट आवेदन दाखिल किया किया है। वहीं कोर्ट में रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती दी गई है।
कैविएट आवेदन एक विवादी के द्वारा दायर किया गया है कि किसी भी तरह का आदेश उनके खिलाफ बिना सुनवाई के जारी न किया जाए। वकील हर्ष अजय सिंह ने याचिका दायर कर सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना पर केंद्र को पुनर्विचार का आदेश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि योजना के ऐलान के बाद देश के कई राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुए। अग्निवीरों के अनिश्चित भविष्य के साथ भारतीय सेना में 4 साल का कार्यकाल इस योजना में शॉर्ट टर्म की वजह से सामने आया।
वकील ने 24 जून 2022 को अमल में लाई गई योजना पर रोक लगाने की मांग भी की है। वकील एमएल शर्मा ने भी याचिका दायर कर अग्निपथ योजना के लिए केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये योजना पूरी तरह से गैर-कानूनी और असंवैधानिक है।
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में भारतीय युवाओं की सेवाओं के लिए इस भर्ती योजना को मंजूरी दी थी। जिसे अग्निपथ कहा गया और इस योजना के तहत जो भी युवा चुने जाएंगे वह अग्निवीर कहे जाएंगे। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में सेवा की अनुमति देता है। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों को युवा प्रोफाइल देने के लिए बनाया गया है, जिसका लाभ देश को आगे जाकर मिलेगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS