Shiv Sena Row: SC ने उद्धव गुट को दिया झटका, कहा- हम EC के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते, शिंदे गुट से मांगा जवाब

Shiv Sena Row: महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल जारी है। चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे दुट के नाम कर दिया। EC के इस फैसले पर उद्धव गुट में खूब नाराजगी देखी गई। इसके बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। आज 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया है। SC ने कहा कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। SC ने शिंदे गुट को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम EC के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। वहीं, शिंदे पक्ष अभी ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं करेगा। जिसे न मानने से उद्धव समर्थक सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं। SC मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद करेगी।
शिंदे के वकील ने दी ये दलील
SC में सुनवाई के दौरान शिंदे पक्ष के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि EC के फैसले के खिलाफ सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए थी। सीधे सुप्रीम कोर्ट में बात रखने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बता दें कि कौल ने इससे पहले भी SC से चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। एक बार फिर से कौल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद के बाकी मामले लंबित हैं।
उद्धव गुट के वकील ने दिए ये तर्क
उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने तर्क देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने कहा शिवसेना का 2018 का संविधान रिकॉर्ड पर नहीं है। इसके लिए विधायक दल में बहुमत के हिसाब से सुनवाई करेंगे। अगर यह आधार हो तो विधान परिषद और राज्यसभा में हमारे पास बहुमत है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने उद्धव गुट द्वारा दी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। ऐसे में हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल करना जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस ने पूरे मामले पर शिंदे गुट से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।
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