Shivsena Row: EC के फैसले को SC में खुली चुनौती, बुधवार को होगी उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक रूप से मान्यता देने पर चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने चुनौती दी। जिसके बाद अब 22 फरवरी 2023 को याचिका पर सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया।
इस मामले पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने शिवसेना को लेकर गलत फैसला दिया है। इस पर मुख्य न्यायधीश ने कहा कि हम रोज होने वाले काम में बाधा नहीं डालना चाहते। पहले हम इस नई याचिका को सही से पढ़ना चाहते हैं, इसके बाद ही हम बुधवार को इस मामले पर 3.30 बजे सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही मुख्य न्यायधीश ने कहा कि संविधान की पीठ उद्धव ठाकरे बनाम शिंदे गुट को लेकर पहले ही कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, इसलिए उसे बीच में रोकना सही नहीं होगा। इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है।
क्या है विवाद
भारत निर्वाचन आयोग ने 17 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के धड़े वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना। आयोग ने कहा कि पार्टी का नाम और चिह्न धनुष तीर शिंदे गुट के पास रहेगा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका सब कुछ चुरा लिया गया है और हम चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ही हमारी आखिरी उम्मीद बचा है।
एकनाथ शिंदे गुट भी इस मामले में शांत नहीं बैठा है। उसने भी भारत निर्वाचन आयोग के फैसले को स्थिर बनाए रखने के लिए पहले ही कैविएट याचिका दाखिल कर दी है। यानि कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय लेने से पहले महाराष्ट्र सरकार की दलीलों को भी सुनेगा।
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