Shraddha Murder Case: आफताब के खिलाफ आरोप तय, बोला- मैं लड़ूंगा केस

Shraddha Walkar murder case: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर मर्डर में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करने) के तहत आरोप तय किए हैं। आफताब पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या (Shraddha Murder Case) करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है।
मीडिया रिपोर्ट्स के प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और मामले में ट्रायल का दावा किया है। इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 29 अप्रैल को यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी कि संबंधित न्यायाधीश छुट्टी पर थे। अब मामला 1 जून को आगे की कार्यवाही के लिए पोस्ट किया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए श्रद्धा के टुकड़े किए और फिर जगह-जगह पर ठिकाना लगाया।
2022 Shraddha murder case | Delhi's Saket court directs framing of charges against accused Aftab Amin Poonawala under sections 302 (murder) and 201 (disappearance of evidence) of Indian Penal Code
— ANI (@ANI) May 9, 2023
बता दें कि पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को श्रद्धा वालकर का कथित रूप से गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूनावाला ने पकड़े जाने से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग जगहों पर टुकड़े फेंक दिए।
लंबी जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब का नार्को, पॉलीग्राफी टेस्ट और तमाम पूछताछ के बाद 75 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि श्रद्धा की हत्या एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई थी। दोनों के बीच का रिलेशनशिप हिंसक था। तमाम सबूतों से साबित होता है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी।
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