दिल्ली हाईकोर्ट से 3 कांग्रेस नेताओं को समन जारी, तुरंत ट्विटर से हटाएं स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़े ट्वीट, जानें मामला

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) मानहानि मामले पर कांग्रेस नेताओं को समन जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा (Jairam Ramesh, Pawan Khera and Netta D'Souza) को स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़े ट्वीट को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहा है।
The Delhi High Court has issued notice asking us to formally reply to the case filed by Smriti Irani. We look forward to presenting the facts before the court. We will challenge and disprove the spin being put out by Ms. Irani.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 29, 2022
ईरानी ने अपने मुकदमे में कहा कि कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर उनके और उनकी बेटी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। जिसका मकसद उनकी और उनकी बेटी की प्रतिष्ठा, नैतिक चरित्र और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 23 जुलाई को दस्तावेज का हवाला देते हुए दावा किया था कि आबकारी विभाग ने स्मृति ईरानी की बेटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनकी बेटी पर गोवा के एक रेस्टोरेंट में फर्जी लाइसेंस पर शराब परोसने का आरोप लगा है। यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेज से सामने आई है। स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में 'सिली सोल्स कैफे एंड बार' नाम से एक रेस्टोरेंट चलाती हैं। जिसके नाम पर उसने शराब बेचने का लाइसेंस रिन्यू करवाया, पिछले साल उसकी मौत हो गई।
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