Centre-Delhi Tussle: मुख्य सचिव को लेकर केंद्र-दिल्ली विवाद पर SC की नसीहत, कहा- CM और LG साथ मिलकर...

Centre-Delhi Tussle: दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन होंगे। इस सवाल को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी चल रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को जो अधिकारी मंजूर है वह एलजी वीके सक्सेना के पास नहीं हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और उपराज्यपाल को नसीहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को बैठकर केंद्र द्वारा मंगलवार को दिए जाने वाले उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट पर सही तरीके से चर्चा करनी चाहिए। दिल्ली के वर्तमान समय में मुख्य सचिव नरेश कुमार इस महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने या केंद्र द्वारा एक नया अधिकारी नियुक्त करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवल सरकार ने कहा कि ऐसी नियुक्तियां बिना उससे बातचीन नहीं की जा सकती है।
दिल्ली और केंद्र सरकार के वकील ने क्या दलील दी
दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा दिल्ली सरकार करती है। अब एक सामान्य अध्यादेश है। मैं जिस पर आपत्ति जता रहा हूं वह उपराज्यपाल का एकतरफा फैसला है। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली सेवा विधेयक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सेवा विधेयक में संशोधन से पहले भी नियुक्तियां की थीं।
नाम को ना किया जाए सार्वजनिक- सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को कोर्ट के सामने अधिकारियों के नाम पेश किए जाने की संभावना है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से यह भी कहा कि इन नामों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न किया जाए, क्योंकि इससे उनके करियर पर गलत असर पड़ सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्य सचिव पद के लिए नाम कोर्ट को बताएगी। इसक साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय सक्सेना साथ बैठकर समाधान क्यों नहीं करते हैं।
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