सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, जानें आखिर क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को एक बड़ा आदेश जारी करते हुए बीएस-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों की बिक्री के चलते इन गाड़ियों पर रोक लगाई है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान मार्च महीने में बीएस-4 गाड़ियों की ज्यादा बिक्री की वजह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बीएस-4 गाड़ियों की ज्यादा बिक्री को लेकर नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में इन गाड़ियों की बिक्री को लेकर अब अगली सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टाल दिया। बता दें कि कोर्ट ने 31 मार्च तक ही बीएस-4 गाड़ियों की बिक्री का आदेश दिया था। कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बीएस 4 मालवाहक वाहनों की बिक्री को लेकर कहा कि ऑटोमोबाइल विक्रेताओं ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। रोक के बावजूद भी वाहनों की बिक्री जारी रही।
सुप्रीम कोर्ट ने ककहा कि लॉक डाउन के दौरान बीएस 4 वाहनों की एक असामान्य संख्या बेची गई थी। इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी। कोर्ट ने मार्च में बीएस- IV वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध की समयसीमा में ढील दी थी और 1.05 लाख की बिक्री की अनुमति दी थी।
हालांकि, लॉकडाउन हटाए जाने के बाद डीलरों को एक छोटी अवधि के लिए बीएस4 को बेचने की अनुमति दी गई थी। बाद में वापस बुला लिया गया था जब डीलरों ने तय समय से ज्यादा बेचना जारी रखा था। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीलर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स (एफएडीए) से भी पूछा कि वे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन या सीधे बिक्री के जरिए कोर्ट को बेचे गए वाहनों का ब्योरा दें।
पीठ ने कहा कि आप काफी परेशानी में हैं। हम किसी पर मुकदमा चलाएंगे। पीठ ने 29 मार्च, 30 और 31 मार्च को बेचे गए वाहनों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि हम इन साथियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। हमें उसके लिए आदेश क्यों पारित करना चाहिए? निर्माताओं को समय सीमा के बारे में पता था। 8 जुलाई को इसने अपने 27 मार्च के आदेश को याद किया, जिसमें कार डीलरों ने लॉकडाउन की समाप्ति के बाद 10 दिनों के लिए अपने बिना बिके BS-IV वाहनों को बेचने की अनुमति दी थी।
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