अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जारी हुआ अवमानना का नोटिस

अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जारी हुआ अवमानना का नोटिस
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रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया है।

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे की आलोचना करने के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है।

ये है मामला

महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने उद्धव ठाकरे की आलोचना करने के मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ अर्नब गोस्वामी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर उन्हें पत्र लिखकर धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट जाना उसका मौलिक अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सचिव को अगली सुनवाई के दौरान हाजिर रहने के लिए कहा है। साथ ही इस मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।

अर्नब गोस्वामी को धमकाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पत्र को देखकर साफ पता लगता है कि अर्नब गोस्वामी को कोर्ट जाने से धमकाया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा को यह समझने की जरूरत है कि कोर्ट जाना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 32 में शामिल किया गया है।

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