GATE 2022: सुप्रीम कोर्ट ने गेट एग्जाम टालने वाली मांग को किया खारिज, जानें क्या है पूरा मामला

GATE 2022: सुप्रीम कोर्ट ने गेट एग्जाम टालने वाली मांग को किया खारिज, जानें क्या है पूरा मामला
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गेट एग्जाम को लेकर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अगर हम परीक्षा स्थगित कर देते हैं तो इससे अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को आखिरकार स्नातक इंजीनियरिंग पात्रता परीक्षा 2022 (Gate Exam) को स्थिगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जो 5 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी.वाई ने इस याचिका को खारिज किया है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अगर हम परीक्षा स्थगित कर देते हैं, तो इससे अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी। साथ ही जिन छात्रों ने तैयारी की है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। परीक्षा को 48 घंटे के लिए स्थगित करने से पंजीकरण करने वाले छात्रों को असुविधा और अनिश्चितता होगी।

जानकारी के लिए बता दें कि गेट परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी और 6, 12 और 13 फरवरी तक होंगी। याचिकाकर्ता और उम्मीदवार छात्रों की ओर से वकील पल्लभ मोंगिया ने इस याचिका को कोर्ट में पेश किया था। याचिकाकर्ताओं के वकील पल्लव मोंगिया ने कोर्ट को बताया कि गेट 2022 की परीक्षा में 9 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है। परीक्षा शनिवार से 200 केंद्रों पर होनी है।

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