सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने वाली याचिका खारिज की
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याचिका में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को बर्खास्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आपको हमसे नहीं, यह मांग राष्ट्रपति से करनी चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता विक्रम गहलोत ने याचिका में राज्य में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल और सरकार द्वारा द्वेष भावना से काम करने का आरोप लगाया था।

याचिका में रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन लाल शर्मा की पिटाई और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर का एक बड़ा हिस्सा तोड़े जाने जैसी घटनाओं का हवाला दिया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है, यदि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं भी लगाया जाता है तो कम से कम मुंबई और आस-पास की कानून व्यवस्था कुछ दिनों तक सेना के हवाले कर देनी चाहिए।

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