सुप्रीम कोर्ट से वसीम रिजवी को बड़ा झटका, कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, लगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (Wasim Rizv) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इस याचिका को बिल्कुल तुच्छ माना।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को 'आधारहीन' बताते हुए कोर्ट ने रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की गई थी। जिसमें कहा गया था कि ये आयतें गैर-मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने तर्क दिया कि ये आयत गैर-मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और हत्या को प्रेरित करने के लिए लिखे गए थे। मदरसों ने उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन आयतों का इस्तेमाल इस्लामवादी आतंकवादी समूहों द्वारा गैर-नागरिकों पर हमलों के लिए प्रेरित करते हैं। चरमपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
रिजवी ने यह भी दावा किया कि ये आयतें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं, इन्हें असंवैधानिक, गैर-प्रभावी घोषित किया जाए। उन्होंने अपनी याचिकाओं में सुझाव दिया कि बड़े जनहित में याचिका के विषय पर एक राय के लिए विशेषज्ञों/धार्मिक विशेषज्ञों की एक उपयुक्त समिति नियुक्त की जानी चाहिए। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिजवी की याचिका पर सुनवाई की।
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