Coronavirus Lockdown: सुप्रीम कोर्ट ने पलायन से जुड़ी याचिका को किया खारिज, दिया सटीक जवाब

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने शुक्रवार को पलायन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के हक में होटल और रिसॉर्ट का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के लिए किए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुएकहा की हजारों लोग हैं और हजारों विचार हैं। ऐसे में हम सरकार पर दबाव नहीं बना सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वकीलों के द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के कारण 21 दिन की तालाबंदी के बाद बेरोजगार होने के बाद पलायन के दौरान रिसॉर्ट्स और होटलों का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की एक याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और दीपक गुप्ता की एक बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की कोर्ट ने कहा कि सरकार को सभी विचारों को सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोग लाखों हैं और उनके विचार भी लाखों में है ऐसे में हम सरकार को मजबूर नहीं कर सकते।
वहीं केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकारों ने पहले ही स्कूलों की तरह इमारतों और दूसरों को प्रवासियों के लिए आश्रय के रूप में उपयोग करने के लिए ले लिया है। अदालत पहले ही उन याचिकाओं को खारिज कर चुकी है।
बीती 31 मार्च को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आश्रय घरों में रखे गए मजदूरों को भोजन और पर्याप्त चिकित्सा सहायता दी जाए।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS