ममता बनर्जी की फोटोशॉप तस्वीर मामले पर भाजपा नेता प्रियंका शर्मा को मिली बड़ी राहत, जल्द होंगी रिहा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी की फोटोशॉप तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी युवा मोर्चा की महिला नेता प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका से कहा है कि वे जल्द से जल्द सीएम ममता से माफी मांगें फिर बेल दिया जाएगा।
Supreme Court grants conditional bail to BJP youth wing worker Priyanka Sharma on tendering written apology for putting objectionable picture of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on social media. pic.twitter.com/ycs67UvA9V
— ANI (@ANI) May 14, 2019
हालांकि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर बाद ही शर्मा के वकील एनके कौल को वापस बुलाया और यह आदेश दिया और माफी की शर्त को रद्द कर दिया। प्रियंका शर्मा तुरंत रिहा होंगी।
#UPDATE Supreme Court calls back Sharma's lawyer NK Kaul and modifies it's order and waives off condition of apology. #PriyankaSharma will be released immediately. https://t.co/q2mfzFQTaS
— ANI (@ANI) May 14, 2019
भाजपा युवा विंग की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की माँ राज कुमारी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट ने मेरी बेटी को सशर्त जमानत दे दी है। मैं इतनी खुश हूं कि इसे व्यक्त नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी के लौटने का इंतजार है।
Raj Kumari Sharma, mother of BJP youth wing worker Priyanka Sharma who has been granted conditional bail by SC: I can't express how happy I am. I am awaiting my daughter's return. pic.twitter.com/HE8fjPjY3D
— ANI (@ANI) May 14, 2019
बता दें कि प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी के मीम को अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट किया था, जिसमें ममता को प्रियंका के मेट गाला जैसे लुक में दिखाया गया था। फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के के चेहरे की जगह ममता बनर्जी का चेहरा लगाया गया। इसके बाद प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी की गई।
प्रियंका शर्मा के खिलाफ यह कार्रवाई टीएमसी नेता बिश्वास चंद्र हाजरा की शिकायत पर की गई थी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रियंका ने सोमवार को सुप्रीम का दरवाजा खटखटाया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में सुनवाई की जिसमें उन्हें माफी मांगने के शर्त पर बेल देने की बात कही गई।
हालांकि कोर्ट ने थोड़ी देर बाद ही उनके वकील को वापस बुलाकर कहा कि वे जल्द ही रिहा हो जाएंगी, माफी वाली शर्त रद्द किया जाता है।
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