Satyendar Jain: सत्येंद्र जैन को 'सुप्रीम' राहत, शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। जैन के खराब स्वास्थ्य हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी खराब तबीयत का हवाला देते हुए कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की अवकाशकालीन पीठ ने यह फैसला दिया है। साथ ही, कोर्ट ने इस दौरान कुछ शर्तों को भी रखा है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन गुरुवार को चक्कर आने की वजह से जेल में गिर गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। सबसे पहले उन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (DDU) में भर्ती कराया गया और बाद में सांस लेने में तकलीफ के कारण लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल (LNJP) में ट्रांसफर कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते। pic.twitter.com/ntQhFT8qFQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 26, 2023
ED ने कहा- मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते
सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत का विरोध करते हुए ईडी (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह एलएनजेपी (LNJP) की मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। साथ ही, उन्होंने मांग की है कि सत्येंद्र जैन की एम्स (AIIMS) के डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि सही स्थिति सामने आ सके।
Also Read: Satyendar Jain चक्कर खाकर तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरे, डीडीयू अस्पताल में भर्ती
सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत के लिए रखी शर्तें
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। जस्टिस जेके माहेश्वरी ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा, और उनसे मुलाकात नहीं करेगा व सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट 10 जुलाई को अदालत के सामने पेश की जाएगी और 11 जुलाई को दोबारा से इस मामले में सुनवाई होगी।
सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं, 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद से वह तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में सजा काट रहे हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने मनी लांड्रिंग का केस भी दर्ज किया था।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS