उत्तर प्रदेश : शिक्षामित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, टीचर्स की भर्ती का रास्ता हुआ साफ

उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक टीचर्स की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी। इससे पहले भी इलाहाबाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों को बड़ा झटका दिया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जज उदय उमेश ललित की बेंच ने सुनवाई करते हुए शिक्षामित्रों की याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 69 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो चला है।
सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिटर जनरल तुषार मेहता और बेसिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से राकेश मिश्रा पेश हुए। वहीं शिक्षामित्रों की दलील रखते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि सिंगल जज बेंच ने हमारे दावे के समर्थन को लेने दिया था। लेकिन डिवीजन ने हमारा पक्ष पूरी तरह नहीं सुना है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि जी, इससे कई लोगों को मौका मिलेगा। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई।
वहीं बीते सप्ताह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 69000 शिक्षक रिक्तियों के लिए एक सप्ताह में पूरा किया जाना है। यूपी के मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा बोर्ड को एक सप्ताह के भीतर प्रक्रिया समाप्त करने का निर्देश दिया है। 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए यूपी सरकार 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए सरकार को कब है।
इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह आदेश आया, जिसमें राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अगले तीन महीनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया था।
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