सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का केस बंद, कहा- मजिस्ट्रेट या HC के पास जाओ

सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का केस बंद, कहा- मजिस्ट्रेट या HC के पास जाओ
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Supreme Court on Wrestlers Protest: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। एससी ने कहा है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब पीड़ित पक्ष मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के पास जाएं।

Supreme Court on Wrestlers Protest: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर में भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (Supreme Court on Wrestlers Protest) हो गई है। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से हरीश साल्वे SC के सामने दलीलें पेश कीं। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि यह पूरा मामला पॉलिटिकल है। बृजभूषण का इस केस से कोई लेना-देना नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने इस केस को बंद कर दिया है। अब इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीड़ित पक्ष ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए याचिका दायर की थी और वह हो चुकी है। साथ ही, पहलवानों को सुरक्षा दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता खिलाड़ियों को हाई कोर्ट या निचली अदालत जाने के निर्देश दिए हैं।

हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि उनके मुवक्किल बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उनका पक्ष भी नहीं सुना गया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल का भी पक्ष सुना जाना चाहिए।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज क्यों नहीं किए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने प्रदर्शनकारी पहलवानों के बयान कब तक दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले में क्या प्रगति है, इसको लेकर रिपोर्ट दाखिल की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी शिकायतकर्ता महिला पहलवानों को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच मामले पहलवानों के इस मामले की सुनवाई की।

बता दें कि पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि दिल्ली पुलिस उनके मामले में ठीक से जांच नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही कुछ दिन पहले पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पर दो एफआईआर दर्ज की थी।

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