चुनाव में मुफ्त की घोषणाओं के खिलाफ Supreme Court में याचिका, SC ने केंद्र-राज्यों को जारी किया नोटिस

Assembly Election Freebies: विधानसभा चुनाव से पहले की जा रही मुफ्त की घोषणाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्यप्रदेश, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही, मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और मामले को पहले से लंबित याचिका के साथ भी जोड़ दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने याचिका में क्या कहा
सामाजिक कार्यकर्ता भट्टूलाल जैन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव के समय समेकित निधि या सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग न करने के निर्देश जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह के चुनाव पूर्व वादे और मुफ्त सुविधाएं आम लोगों के पैसों को बर्बाद कर रही हैं।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि चुनाव से छह महीने पहले टैबलेट जैसी मुफ्त चीजें बांटी जा रही थीं और राज्य सरकारें इसे सार्वजनिक हित बता रही थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य भारी कर्ज में हैं और मुफ्त चीजें नहीं बांटी जानी चाहिए। चुनाव से पहले सरकार के द्वारा नकदी बांटी जा रही है। यह हर बार चुनावों में देखने को मिलता है और इसका बोझ टैक्सपेयर पर पड़ता है।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव से पहले हर तरह के वादे किए जाते हैं और हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हालांकि, पीठ ने याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग (EC) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही, चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उन्हें अपने वकील के साथ आने को भी कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान और मध्यप्रदेश में नवंबर और दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं।
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