नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 59 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी

नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 59 अर्जियों पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। चीफ जस्टिस ए एस बोबडे जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर 22 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। नागरिकता कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 59 अर्जियों पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। हालाँकि सूप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर स्टे लगाने की मांग को ठुकरा दिया है।
Supreme Court issues notice to the Centre on a batch of pleas challenging the Citizenship (Amendment) Act, 2019. pic.twitter.com/c5zkXh30fQ
— ANI (@ANI) December 18, 2019
आपको बता दें कि याचिका दायर करने वाले वकीलों की मांग थी कि तब तक के लिए नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगा दी जाए। वकीलों की मांग थी कि इसके विरोध में शहर जल रहे हैं लेकिन कोर्ट ने इसपर तुरंत रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है।
नागरिकता संशोधन कानून (caa) के खिलाफ देशभर में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुए विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था जिसमे कई सारी सरकारी सम्पत्तियों को नुक्सान पहुंचाया गया। कल भी इसके विरोध में दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए जिसके बाद एतिहातन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया।
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