सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, जानें क्या होता है NPR

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। एनपीआर को लेकर सरकार से कोर्ट ने दवाब दाखिल करने को कहा है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में जनगणना 2021 और एनपीआर तैयार करने के लिए सभी राज्यों को बुलाया गया, लेकिन इस बैठक में पश्चिम बंगाल ने शामिल होने से मना कर दिया है।
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) का उद्देश्य (National Population Register Aims)
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का उद्देश्य भारत के सामान्य निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है। इस व्यापक पहचान डेटाबेस में जनसांख्यिंकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीएए और एनआरसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्हें बंगाल में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर हो रहे कार्य को भी रोक दिया है। केरल की लेफ्ट सरकार ने भी राज्य में एनआरपी के सभी कार्यों को रोकने का आदेश दिया है।
क्या है एनपीआर (What is NPR)
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनआरपी) भारत में निवास करने वाले सभी सामान्य निवासियों का दस्तावेज है। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत दस्तावेज स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति छह महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय इलाके में रह रहा है तो उसे एनपीआर में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। भारत के नागरिकों की पहचान का डेटाबेस जमा करने के लिए सरकार ने साल 2010 इसकी शुरुआत की थी। सरकार ने 2016 में इसे जारी किया गया है।
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