पालघर मामला CBI को सौंपने के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में हिंसक भीड़ द्वारा दो साधुओं समेत 3 लोगों की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने के लिए दायर याचिकाओं पर गुरुवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।
खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, पहली याचिका पंच दशबन जूना अखाड़ा के साधुओं और मृतक साधुओं के परिजनों ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पालघर जिले में 18 अप्रैल को हुयी इस घटना की जांच राज्य पुलिस दुर्भावनापूर्ण तरीके से कर रही है।
दूसरी याचिका इस घटना की एनआईए से जांच कराने के लिए घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है। भीड़ द्वारा कथित रूप से दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पीट पीट कर हत्या के मामले में पालघर जिले के कासा थानांतर्गत 18 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी।
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